सामाजिक सुरक्षा
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) जो 15 अगस्त 1995 से लागू हुआ, संविधान के अनुच्छेद 41 में निर्देशक सिद्धांतों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। इस कार्यक्रम ने गरीबों के लिए सामाजिक सहायता के लिए एक राष्ट्रीय नीति की शुरुआत की और इसका उद्देश्य है कि भविष्य में उपलब्ध कराए जाने या उपलब्ध कराए जाने वाले लाभों के अलावा, सामाजिक सहायता के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करना। वर्तमान में एनएसएपी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस-एससी और टीएसपी), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस-टीएसपी और एससी), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस-एससी और टीएसपी) शामिल हैं।
राज्य ओल्ड एज पेंशन योजना:
यह राज्य सरकार द्वारा चल रहा है
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